अजमेर की मोईनिया स्कूल का नाम बदलने पर छिड़ा विवाद:अंजुमन कमेटी ने बताया- नियम-विरूद्ध, कहा-वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना बदलाव मान्य नहीं

अजमेर शहर में ‘राजकीय मोईनिया इस्लामिया स्कूल’ का नाम बदलने का फैसला विवादों में घिर गया है। अंजुमन कमेटी ने इस कदम को नियमों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया है। कमेटी के सचिव सैय्यद सरवर चिश्ती ने वक्फ बोर्ड, अजमेर के संपदा अधिकारी को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग बीकानेर के आदेश को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, जिसमें नाम बदलने को अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं पर हमला बताया गया। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने 21 फरवरी को इसका नाम ‘राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड अजमेर’ कर दिया था। लेकिन अंजुमन कमेटी का कहना है कि यह स्कूल वक्फ बोर्ड की सूची में शामिल है और बिना बोर्ड की अनुमति के नाम नहीं बदला जा सकता। सैय्यद सरवर चिश्ती ने वक्फ बोर्ड, अजमेर के सम्पदा अधिकारी को भेजे पत्र में लिखा गया है कि स्कूल की स्थापना 1892 में अल्पसंख्यक समुदाय के सहयोग से हुई थी, जो भारत की आजादी से कई साल पहले की बात है। यह संस्थान अजमेर ही नहीं, पूरे भारत में अपनी पहचान रखता है। साथ ही अजमेर एक धार्मिक नगरी है और यहां पर विश्व प्रसिद्ध हजरत ख्वाजा सैयद मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है और इसी दरगाह की आस्था को देखते हुए स्कूल का नाम मोईनिया इस्लामिया सीनियर सैकेण्डरी रखा गया। अजमेर के अल्पसंख्यक समुदाय के इतने पुराने संस्थान जिसमें सभी वर्ग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि बिना किसी भेदभाव के पिछले लगभग 133 साल के ज्यादा समय से शिक्षा ले रहे हैं इस स्कूल का नाम बदलने से अजमेर की जनता में गहरा रोष है। पत्र में आगे बताया गया कि मोईनिया इस्लामिया स्कूल वक्फ बोर्ड के गजट में 217 नंबर पर दर्ज है। शासन सचिव राजस्थान सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर नाम बदला, जो गलत है। कमेटी ने मांग की है कि आदेश रद्द कर स्कूल का पुराना नाम ‘मोईनिया इस्लामिया सीनियर सैकेंडरी स्कूल, अजमेर’ बहाल किया जाए, ताकि वक्फ संपत्ति का संरक्षण बना रहे।
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