बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में खरीदी पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व रजिस्ट्रार शैलेन्द्र दुबे को सस्पेंड कर दिया है। यूनिवर्सिटी के तत्कालीन रजिस्ट्रार पर आर्थिक गड़बड़ी करने का आरोप है। उच्च शिक्षा विभाग की जांच में विश्वविद्यालय को आवंटित की गई राशि में गड़बड़ी, जैम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय किए जाने में आर्थिक अनियमितता में संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाई गई है। जांच में रजिस्ट्रार दुबे पर छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के संशोधित 2025 के नियमों का पालन नहीं किया गया है। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के विपरीत काम किया है, जिस पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


