अफीम रखने के आरोपी को 5 साल कैद:अरथूना थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने जेब से पॉलीथिन की थैली में 57 ग्राम अफीम को किया था बरामद

अफीम तस्करी के पांच साल पुराने मामले में बुधवार काे विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने अभियुक्त नाथूलाल रेबारी काे दाेषी मानते हुए 5 साल की कठाैर कैद सुनाई। वहीं 50 हजार रुपए आर्थिक दंड से भी दंडित किया। लाेक अभियाेजक याेगेश साेमपुरा ने बताया कि प्रकरण 8 मई, 2019 काे अरथूना थाना क्षेत्र का है। एसएचओ गजेंद्रसिंह काे एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी बेड़वा परतापुर गढ़ी के नाथूलाल रेबारी के एक हाेटल के आसपास दिखाई देने की सूचना मिली। जिस पर थानाधिकारी जाब्ते के साथ रवाना हाेकर परतापुर में उस हाेटल पर पहुंचे। लेकिन आरोपी नाथूलाल नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने तलाशना शुरू किया ताे दाेपहर 2:15 बजे खबर मिली कि आरोपी पंचायत समिति गढ़ी के सामने मुख्य राेड पर खड़ा है। पुलिस के पहुंचते ही एक व्यक्ति वहां से भागने लगा। लेकिन जाब्ते ने पकड़ लिया। व्यक्ति की शिनाख्त नाथूलाल के रूप में की। नाथूलाल घबराया हुआ था और बार-बार अपनी पेंट की जेब पर हाथ रख रहा था। जिस पर दाे माैतबिरान के उसकी तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से पाॅलिथीन की थैली में 57 ग्राम अफीम बरामद हुई। जिसके परिवहन काे लेकर काेई अनुज्ञा पत्र नहीं हाेने गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने जांच कर चालान पेश किया।

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