झालावाड़| जिला उपभोक्ता मंच ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन और कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सीको और वरुण बेवरेज कंपनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार एडवोकेट गुरु चरणसिंह ने उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर कर कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सीको और वरुण बेवरेज के साथ इनके ब्रांड एंबेसडर अभिनेता ऋतिक रोशन के एक विज्ञापन को भ्रामक बताया है। परिवाद में बताया गया कि विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और ऊर्जा आती है, जिससे व्यक्ति असंभव लगने वाले साहसी काम भी आसानी से कर लेता है। एडवोकेट सिंह ने बताया कि उन्होंने विज्ञापन से प्रभावित होकर उत्पाद खरीदा और सेवन किया, लेकिन उन्हें विज्ञापन में किए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने परिवाद में बताया कि कंपनी और फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के तहत कोई भी ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है, वह भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है। उन्होंने परिवाद में कहा कि उत्पाद की वास्तविकता विज्ञापन में दिखाए दृश्यों और दावों से बिल्कुल अलग है, जो करोड़ों उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने परिवाद को सही मानते हुए संबंधित कंपनी के साथ फिल्म अभिनेता को नोटिस जारी किया है।


