अभिषेक झा के डिस्चार्ज आवेदन पर 16 को सुनवाई

मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने में सहयोग करने के मामले में आरोपी अभिषेक झा की डिस्चार्ज याचिका पर मंगलवार को आदेश पारित नहीं किया जा सका। पीएमएलए कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सात जनवरी तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत अपना आदेश मंगलवार को सुनानेवाली थी, लेकिन अभिषेक झा के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुआ और लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि आज आदेश पारित न किया जाए और मामले की सुनवाई अगली तिथि के लिए स्थगित की जाए। इस पर अदालत ने समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी निर्धारित की है। मामले में इंजीनियर जय किशोर चौधरी भी आरोपी है।

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