अमृतसर कोर्ट में नारायण सिंह चौड़ा की पेशी:कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड की सीमा, पूर्व डिप्टी सीएम पर गोली चलाने का आरोप

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिह बादल पर गोली चलाने वाले आरोपी नारायण सिंह चौड़ा को आज अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे तीन दिन का अतिरिक्त रिमांड मिला है। इस दौरान एक बात और सामने आई है कि पुलिस ने कोर्ट में कहा कि एसजीपीसी उन्हें सहयोग नहीं कर रही और सीसीटीवी नहीं दे रही। इस दौरान नारायण सिंह चौड़ा के वकील और उनके बेटे ने कहा कि उस दिन उनके पिता एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी से भी मिले थे, लेकिन पुलिस सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह चौड़ा को आज पुलिस अमृतसर कोर्ट में लेकर पहुंची है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नारायण सिंह चौड़ा का 3 दिनों का रिमांड और बढ़ गया है। 4 दिसंबर को हुए हमले के बाद चौड़ा को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उन्हें 3 दिन का रिमांड दिया गया था। 9 दिसंबर को रिमांड की अवधि समाप्त हो गई थी। जिसके बाद आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया । कोर्ट ने तीन दिन का अतिरिक्त रिमांड दी है। एसजीपीसी नहीं कर रही सहयोग : पुलिस आज पुलिस ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि एसजीपीसी उन्हें सहयोग नहीं कर रही है। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि एसजीपीसी से डीवीआर की डिमांड की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। पुलिस कोर्ट के जरिए भी सीसीटीवी की डिमांड रखी है। एसजीपीसी ने 2 से 4 तारीख की कोई भी सीसीटीवी नहीं दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिर्फ तीन दिन का रिमांड ही दिया गया है। नारायण सिंह चौड़ा के वकील एडवोकेट जगदीप सिंह बाजवा के मुताबिक आज कोर्ट में पुलिस ने लोकेशंस, कॉल डिटेल और डिजिटल रिकार्ड पेश की है, जबकि डिफेंस वकील के मुताबिक वह बार्डर एरिया पर ही रहते हैं। उनका घर भी डेरा बाबा नानक है और वह अलग अलग स्थानों पर बरसी पर जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आज परिक्रमा में अलग- अलग लोगों के मिलने की डिटेल देकर रिमांड हासिल किया है, जबकि उस दिन वह एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी से मिले हैं। हैरानी की बात है कि एसजीपीसी वह सीसीटीवी क्यों नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी,अकाली दल और बिक्रम सिंह मजीठिया वह सीसीटीवी क्यों नहीं रिलीज कर रही। चौड़ा के दोनों बेटे वकील उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ दोषियों की गिनती बढ़ा रही है। नारायण सिंह कई लोगों से मिले हैं और इसका मतलब है कि सारे ही दोषी है। उन्होंने कहा कि यह मामला 109 बीएनएस का नहीं बनता है और यह आम केस है। इस मामले में पुलिस ने नारायण सिंह चौड़ा के दोनों बेटों जगजीत सिंह बाजवा और बलजिंदर सिंह बाजवा से भी पूछताछ की थी। गौरतलब है कि नारायण सिंह चौड़ा के दोनों ही बेटे पेशे से वकील हैं और दोनों की तरफ से ही नारायण सिंह चौड़ा के हक में एप्लिकेशन भी मूव की गई थी। इस अवसर पर एसीपी सेंट्रल ने बताया कि उन्हें तीन दिन का रिमांड मिला है। इन्वेस्टीगेशन चल रही है। एसजीपीसी पूरा सहयोग दे रही है और सीसीटीवी भी आर्डर की गई है।

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