अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शहर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण रोका। सोमवार को मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के आदेश पर कार्रवाई हुई। जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए की रेगुलेटरी विंग ने अमृतसर-रामतीर्थ रोड पर बन रही अनधिकृत कॉलोनियों के चल रहे काम को बंद करवाया। कार्रवाई में वडाला भिट्टेवड़ गांव के पास एकम गार्डन, हरगोबिंद ट्रेडर्स मार्बल स्टोर, न्यू मैपल सिटी और गिल डेयरी के पास बन रही कॉलोनियों का निर्माण रोका गया। साथ ही लोपोके गांव में भी निर्माण कार्य बंद करवाया गया। 17 अनधिकृत कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR की सिफारिश रेगुलेटरी विंग ने बताया कि पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए। कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने अब तक 17 अनधिकृत कॉलोनाइजरों और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा है। एडीए ने जनता से की अपील पुड्डा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिले में अवैध निर्माण की जांच करती है। एडीए ने जनता से अपील की है कि वे गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले पुड्डा से मंजूरी की जांच अवश्य करें। इससे उनके धन की हानि और परेशानी से बचा जा सकेगा।


