अमृतसर में सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक:डीसी ने बनाई टास्क फोर्स, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

पंजाब के अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 की धारा 163 और अति-जरूरी वस्तु एक्ट, 1955 के तहत कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने अनाज, खाद्य पदार्थ, चारा, दूध और डेयरी उत्पाद, पेट्रोल-डीजल जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया है। फूड सप्लाई कंट्रोलर रखेंगे निगरानी वहीं एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स की अगुआई जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर और जिला मंडी अफसर करेंगे। लोगों को जरूरी वस्तुएं उचित कीमत पर मिल सकें, इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जरूरी वस्तुओं, पेट्रोल-डीजल से संबंधित शिकायतों के लिए 0183-22564966, सब्जियों और फलों के लिए 0183-2527459 पर संपर्क किया जा सकता है। पशुओं के इलाज के लिए नंबर जारी पशुओं के इलाज के लिए डॉ. मनदीप सिंह (97803-00111) और डॉ. रविंदर सिंह कंग (98147-02028) से संपर्क करें। पशु चारे से जुड़ी समस्याओं के लिए 0183-2506669 या डॉ. गुरपाल सिंह (94788-21363) से संपर्क करें। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कीमतों में हेराफेरी या कालाबाजारी की किसी भी घटना की सूचना तुरंत दें। आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं डीसी ने जनता को आश्वस्त किया है कि किराना, दूध, अनाज, दालें व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं सहित आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी, कि यदि कोई दुकानदार या व्यापारी कृत्रिम कमी या शोषणकारी मूल्य निर्धारण में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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