अवधिपार ब्याज राहत योजना 31 तक

टोंक |राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ लेने के लिए किसानों के पास इस माह 31 मार्च तक समय बचा है। योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। जिसके तहत पात्र किसान शत-प्रतिशत ब्याज राहत हासिल कर सकते हैं। भूमि विकास बैंक के सचिव व उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में संचालित इस योजना के तहत अब तक 360 किसानों को 694.53 लाख रुपए की ब्याज राहत हासिल की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणी सदस्यों के लिए यह योजना एक अच्छा मौका है। इसलिए जिन किसानों ने पहले निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं लिया था, वे 31 मार्च 2026 तक बकाया मूलधन जमा कराकर शत-प्रतिशत ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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