अशोकनगर जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाईस्कूल की परीक्षाएं कल (10 फरवरी) से 7 मार्च तक होंगी। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट साकेत मालवीय ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू होंगे। जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति या समूह का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जमावड़ा, सार्वजनिक प्रदर्शन या हथियार लेकर प्रवेश करना वर्जित है। इसमें तलवार, फरसा, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती जैसे घातक हथियार शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों की ओर जाने वाले मार्गों को अवरुद्ध करना, गड्ढा खोदना, पानी भरना या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र की 100 मीटर सीमा के भीतर अनधिकृत वाहनों का प्रवेश, पार्किंग या वाहनों का जमावड़ा भी प्रतिबंधित रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश वर्जित
परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश वर्जित है। साथ ही, किसी भी प्रकार की नकल सामग्री जैसे गाइड, पुस्तकें, नोट्स, पर्चियां या अन्य लिखित सामग्री के साथ प्रवेश पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केंद्र की दीवार, छत या अन्य माध्यमों से प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसी गतिविधियों में सहयोग करेगा। परीक्षा से संबंधित सामग्री का वितरण, प्रचार या ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे परीक्षा संचालन प्रभावित हो, सख्त रूप से निषिद्ध रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अशोकनगर जिले में 10 फरवरी 2026 से परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।


