असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षण:कानूनी प्रावधान, सरकारी योजनाओं सहित विधिक अधिकारों के बारे में दी जानकारी

राजसमंद में मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देने के लिए गठित यूनिट को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए नवीन योजना ‘नालसा स्कीम 2024’ के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा गठित Legal Services Unit: Manonyay (LSUM) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद संतोष अग्रवाल द्वारा योजना की जानकारी प्रदान कर किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद की अध्यक्षता में गठित यूनिट में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, डिप्टी चीफ LADC, पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स शामिल है। जो मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के हितार्थ बनी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य करेंगी। इस दौरान यूनिट के सदस्यों को मानसिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक अधिकारों, विभिन्न कानूनी प्रावधान, विभिन्न मनोविकार एवं उनका समाधान, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ होने वाली समस्याएं, दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले जिला स्तरीय सरकारी विभागों एवं गैर-सरकारी संस्थानों से प्रशिक्षक शामिल हुए।

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