स्कूली छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के करीब साढ़े 7 साल पुराने मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न क्रम 2 कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शिवनाथ उर्फ शिव (25)को 5 साल कारावास की सजा व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक भूपेंद्र मित्तल ने बताया कि मृतका के पिता ने 27 फरवरी 2017 को ग्रामीण जिले के एक थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि उसकी 16 साल की बेटी 25 फरवरी की सुबह 9 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकली थी। जो वापस नहीं लौटी। उसका बैग आहू नदी के रास्ते में मिला। 27 फरवरी को छात्रा की लाश नदी में मिली। बेटी के बैग से एक सुसाइड नोट मिला था। जिसमें प्रेमप्रसंग की बातें लिखी हुई थी।
जांच के बाद आरोपी को 1 मार्च 2017 को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाहों के बयान करवाए गए। अफीम तस्करी के 2 आरोपियों को जेल
अफीम तस्करी के दो आरोपीयों को विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट ने 5-5 साल कठोर कारावास की सजा व 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 12 अक्टूबर 2019 को जीआरपी कोटा ने प्लेटफार्म नंबर 1 कोटा रेलवे स्टेशन पर खड़ी कोटा गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन से दो व्यक्ति को डिटेन किया। एक नए अपना नाम बालू सिंह व दूसरे ने ईश्वर सिंह निवासी पिपलिया मोहम्मद थाना गरोठ जिला मंदसौर एमपी होना बताया। तलाशी दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 500 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर 9 गवाह व 49 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने बालू सिंह और ईश्वर सिंह को सजा सुनाई। जबकि सहअभियुक्त मेहरबान सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।