भास्कर न्यूज | अंबिकापुर कृषि विभाग के तत्कालीन सर्वेयर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहस कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा दी है। सर्वेयर राकेश रमण सिंह पर एसीबी ने 29 दिसंबर 2007 में कार्रवाई की थी। मामले में केस दर्ज कर एसीबी ने कोर्ट में वाद दायर किया था। करीब 19 साल बाद मामले में कोर्ट का फैसला आया। विशेष न्यायाधीश ममता पटेल की कोर्ट ने आरोपी सर्वेयर अंबिकापुर मिशन चौक निवासी राकेश रमण सिंह 67 वर्ष को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) के तहत तीन वर्ष व आईपीसी की धारा 468, 471, 201, के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने आरोपी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। कोर्ट व एसीबी के अनुसार आरोपी राकेश रमन सिंह वर्ष 1988 से कृषि विभाग अंबिकापुर में सर्वेयर के पद कार्यरत था। पदस्थापना से कार्रवाई दिवस तक उसकी कुल आय 1,12,90,400 रुपए थी, जबकि आय की तुलना में 3,22,42,124 रुपए व्यय किया था। उसके आय के ज्ञात और वैध स्रोत से प्राप्त आय की तुलना में ये 2,09,51,724 रुपए अधिक था। आरोपी ने अपनी अवैध आय को िछपाने के आशय से छापा दिनांक के बाद कूटरचित केपिटल एकाउंट और बैलेंस शीट तैयार कर उन्हें फर्जी होना जानते हुए छल के आशय से अलग-अलग प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत कर अपने अपराध का साक्ष्य छिपाया था।


