इंदौर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाली 3 सोशल मीडिया आईडी के खिलाफ धारा 223 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। इन आईडी के माध्यम से भ्रामक खबरें प्रसारित की गई थीं। हीरानगर क्षेत्र में Sacchi_khabar_Indore नामक इंस्टाग्राम आईडी के यूजर द्वारा एक व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर इंदौर में ऐसी गैंग के सक्रिय होने की झूठी अफवाह फैलाई गई थी। अधिकारियों के आदेश के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर, थाना राऊ क्षेत्र में AADITYA SINGH नामक इंस्टाग्राम आईडी के यूजर द्वारा यह भ्रामक वीडियो पोस्ट किया गया कि राऊ क्षेत्र में एक बच्चा चोर महिला पकड़ी गई है और सभी माता-पिता सतर्क रहें। इस झूठी पोस्ट के मामले में भी धारा 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। खजराना क्षेत्र में नमस्ते इंदौर और द इंदौर सोशल नामक इंस्टाग्राम पेजों पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि कुछ महिला-पुरुष एक बुजुर्ग महिला से बच्चा छीनकर ले जा रहे हैं। जांच में पाया गया कि वह बच्ची अपनी दादी दुर्गाबाई के साथ थी और बच्ची की मां पिंकी ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। इस संबंध में दादी दुर्गाबाई की रिपोर्ट पर थाना खजराना में एक अन्य अपराध भी पंजीबद्ध किया है। इसके बावजूद वीडियो को गलत संदर्भ में इंस्टाग्राम आईडी पर प्रसारित किया है।


