उचित मूल्य दुकान तमखान के प्रबंधक और विक्रेता पर केस:गड़बड़ी मिलने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने दर्ज कराई FIR

शासकीय उचित मूल्य दुकान तमखान के प्रबंधक और विक्रेता के खिलाफ शुक्रवार को खातेगांव थाने में केस दर्ज किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास शालू वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न के वितरण की मॉनिटरिंग की जा रही है। खातेगांव अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था कांजीपुरा की संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान तमखान ने उचित मूल्य दुकान का स्टॉक नवीन दुकान को हस्तांतरित नहीं करने और पुराने स्टॉक का सत्यापन नहीं कराने के कारण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इन पर दर्ज हुआ केस सेवा सहकारी संस्था कांजीपुरा की संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान तमखान के प्रबंधक और विक्रेता ने पीओएस मशीन में प्रदर्शित मात्रा गेहूं 72.23 क्विंटल , चावल 29.62 क्विंटल का हस्तांतरण नवीन आवंटित दुकान को नहीं किया था। राशन की कालाबाजारी करने पर प्रबंधक सुरेश केवट पिता कालुराम केवट निवासी अजनास और विक्रेता विनोद योगी पिता संतोष योगी निवासी ग्राम मालसागोदा पर कार्रवाई की गई है। टीआई विक्रांत झांझोट ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोनों पर केस दर्ज किया है। विधिक अभिमत लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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