उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने आज राजस्व ग्राम अम्बेरी, ईसवाल में अवैध निर्माण के विरूद्व कार्रवाई की गई। वहां पर दो बहुमंजिला होटल का बड़े स्तर पर निर्माण किया जा रहा था। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल हुए राजस्व ग्राम ईसवाल के आराजी संख्या 2093, 3023/2092, 3025/2094, 2107, 2108, 2112 आदि भूमि पर दो बहुमंजिला होटल का बड़े स्तर पर निर्माण किया जा रहा था। दोनों ईमारतें अलग-अलग भाग में निर्माणाधीन है और निर्माण के विरूद्व प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। जैन ने बताया कि नोटिस के जवाब में निर्माणकर्ता अनिल कुमार व्यास ने भूमि को आवासीय दर्ज होना बताया गया। उक्त आवासीय भूमि का उपयोग आवासीय नहीं किया जाकर मौके पर बहुमंजिला होटल बना दी गई एवं इसकी कोई सक्षम स्वीकृति भी नहीं ली। इन सभी निर्माण को पूर्व में प्राधिकरण की और से रुकवाया गया एवं पाबन्द भी किया गया था लेकिन एक नहीं मानी और कार्य चलता रहा। टीम ने आज मौके पर निर्माणाधीन दो व्यवसायिक बहुमंजिला होटल के निर्माण को सीज कर दिया। उपायुक्त जगदीश सिंह आशिया ने बताया कि राजस्व ग्राम अम्बेरी के आराजी संख्या 3372/283, 384 से 301 प्राधिकरण के अनुमोदित प्लान के भुखण्ड संख्या 75 से 81 में भुखण्ड संख्या 79,80 पर बिना सक्षम स्वीकृति के जी-4 बहुमंजिला भवन का निर्माण एवं भुखण्ड संख्या 81 पर स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया। उक्त निर्माण के सम्बन्ध में भवन के पड़ौसी ने शिकायत की। इस पर प्राधिकरण ने उक्त निर्माण को पूर्व में रुकवाया गया एवं स्वीकृति के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया था। उपायुक्त सुरेन्द्र बी पाटीदार ने बताया कि निर्माणकर्ता भूरीलाल सिंघवी के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी दिया गया। निर्माणकर्ता द्वारा किये जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज भूखंडों के एकीकरण, जारी निर्माण स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त निर्माण के विरूद्व आदेश पारित किया जिस पर आज निर्माण को सीज कर दिया गया। इस दौरान तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक बाबूलाल तेली, राजेश मेहता, प्रतापसिह राणावत, दुलीचंद शर्मा, पटवारी दीपक जोशी आदि मौजूद रहे।


