गिरिडीह| एफएसएसएई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए दो दिवसीय कैंप सदर अस्पताल परिसर में बुधवार से शुरू हुआ। कैंप के पहले दिन 55 आवेदन आये। जिसमें योग्य पाए गए आवेदनों में 35 खाद्य कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निर्गत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार करने से पहले लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना अवश्यक होता है। 12 लाख से कम वार्षिक रिटर्न वाले खाद्य कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अवश्यक है, जिसका वार्षिक शुल्क 100 रुपए हैं। वहीं 12 लाख से अधिक वार्षिक रिटर्न वाले खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क 2 से 5 हजार रुपए है। जबकि हॉकर स्ट्रीट फूड वेंडर को निशुल्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया।