एमसीबी जिले में साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध:कलेक्टर ने जारी किया आदेश, एडिशनल एसपी ने डीजे संचालकों के साथ की बैठक

आगामी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने जिले में साउंड सिस्टम के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश जारी होने के बाद मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली में डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र नायक और सिटी कोतवाली प्रभारी दीपेश सैनी सहित क्षेत्र के डीजे संचालक मौजूद रहे। परीक्षाओं को देखते हुए तेज साउंड सिस्टम पर सख्ती एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि कलेक्टर एवं दंडाधिकारी न्यायालय को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाने की शिकायतें मिली थी। आगामी हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक प्रस्तावित हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को ध्वनि प्रदूषण से कोई परेशानी न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। साइलेंट जोन में डीजे पूरी तरह बंद, रात 10 बजे तक ही अनुमति बैठक के दौरान डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि साइलेंट जोन में साउंड सिस्टम का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। अन्य स्थलों पर विशेष परिस्थितियों में इसे धीमी आवाज में अधिकतम रात 10 बजे तक ही संचालित किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी को प्रभावित होने से बचाना है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संचालकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की।

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