एमसीबी में प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद:ब्रेकअप के बाद युवती का सिर कुचला, शव को गहरी खाई में फेंका; आजीवन कारावास

मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद की सजा मिली है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी रोहित बेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला पोंडी थाना क्षेत्र के अमृतधारा का है, 24 अक्टूबर 2024 को छात्रा सुष्मिता खलखो (21) अंबिकापुर जाने के लिए घर से निकली थी। जब वह अंबिकापुर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। दोनों के बीच था प्रेम संबंध चार दिन बाद 28 अक्टूबर 2024 को उनके पिता ने केल्हारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित बेक का मृतका के साथ प्रेम संबंध था। अन्य व्यक्ति से संबंध की बात से नाराज था प्रेमी बीच में हुए ब्रेकअप के बाद युवती का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात से नाराज होकर आरोपी ने हत्या की योजना बनाई। उसने पर्यटन स्थल अमृतधारा के जंगल में युवती को बुलाकर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गहरी खाई में फेंक दिया। अमृतधारा के जंगल में मिला युवती का शव पुलिस ने 28 अक्टूबर 2024 को अमृतधारा के जंगल से शव बरामद किया। वारदात के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में लिया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आजीवन कारावास की सजा न्यायालय में पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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