ओपन स्कूल स्टडी सेंटर को अस्थायी मान्यता के लिए सत्र 2025-26 के दिशा निर्देश जारी

भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूल स्टडी सेंटर को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अस्थायी मान्यता के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। यह मान्यता मेट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी कोर्स (ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस ग्रुप) के लिए दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह मान्यता केवल अस्थायी है। इससे जुड़ी सभी शर्तें, नियम और दिशा-निर्देश बोर्ड की गाइड बुक में शामिल किया है। बोर्ड की ओर से इसके लिए संस्थान को जारी कोड नंबर का उपयोग भविष्य में पत्राचार के दौरान करना होगा। मान्यता बनाए रखने के लिए हर साल ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी। स्टडी सेंटर को पीसीपी, आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट, प्री-बोर्ड परीक्षा और अन्य गतिविधियों को बोर्ड की गाइड बुक के अनुसार संचालित करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर जिम्मेदारी स्टडी सेंटर प्रमुख की होगी। एफिलिएशन रद्द होने पर ओपन स्कूल की मान्यता भी खत्म हो जाएगी दाखिला और परीक्षा फॉर्म तय समय पर जमा कराने होंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि छात्रों से ऑनलाइन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ले सकेंगे संस्थान। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल, मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से दाखिला ले सकते हैं। छात्रों का सही फोन नंबर देना स्टडी सेंटर की जिम्मेदारी होगी। दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी स्टडी सेंटर मान्यता वापस नहीं ले सकेगा। दसवीं कक्षा में उम्र के आधार पर दाखिला लेने वाले छात्रों को जन्म प्रमाण पत्र या अन्य उम्र संबंधी दस्तावेज दाखिला फॉर्म के साथ भेजने होंगे। गाइड बुक और प्रॉस्पेक्ट्स बोर्ड की वेबसाइट www.pseb.ac.in पर उपलब्ध हैं। अगर मान्यता जारी होने के बाद कोई तथ्यात्मक या तकनीकी त्रुटि सामने आती है, तो बोर्ड को उसे संशोधित करने का पूरा अधिकार होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यदि स्कूल की एफिलिएशन रद्द होती है, तो ओपन स्कूल की मान्यता भी रद्द मानी जाएगी।

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