कटनी में एडवोकेट ने कलेक्टर-एसपी को लिखा पत्र:ओवरब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन जारी; हाईकोर्ट के आदेश बेअसर

कटनी शहर में जबलपुर उच्च न्यायालय के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद खिरहनी ओवरब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। रात के समय जुहला बायपास के रास्ते ये वाहन शहर में प्रवेश कर खिरहनी ओवरब्रिज पार करते हुए चांडक चौक तक पहुंच रहे हैं। इस स्थिति पर प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। एडवोकेट यश खरे ने इस संबंध में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। नो इंट्री में भी ओवरब्रिज से भारी वाहनों का आवाजगाही जारी एडवोकेट ने बताया कि खिरहनी ओवरब्रिज और गर्ग चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भारी वाहनों की आवाजाही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरतलब है कि शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पहले याचिका क्रमांक 18399/2014 पर 8 जुलाई 2015 को आदेश पारित किया गया था। इस आदेश का पालन न होने पर कंटेम्प्ट याचिका क्रमांक 1912/2015 दायर की गई, जिसके बाद 31 अगस्त 2016 को उच्च न्यायालय ने खिरहनी ओवरब्रिज से भारी वाहनों के आवागमन पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया था। हाईकोर्ट आदेश पालन और कार्रवाई की मांग इन प्रतिबंधों के बावजूद, भारी वाहन तिलक कॉलेज मोड़ जैसे घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों से गुजर रहे हैं। इससे पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है, और हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का तत्काल और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खिरहनी ओवरब्रिज पर भारी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह रोकने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है।

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