कपूरथला में मतदान के दिन ड्राई-डे ​​घोषित:पोलिंग बूथ के आसपास शोर-शराबा करने पर भी रोक; DC बोले- उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कपूरथला के DC अमित पांचाल ने 21 दिसंबर को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम फगवाड़ा और नगर पंचायतों (बेगोवाल, भुलत्थ, ढिलवां और नडाला) जहां भी चुनाव हो रहे हैं। जिले में वहां पर यह आदेश लागू रहेगा। उन्होंने शराब के ठेके खोलने और व्यक्तियों द्वारा शराब के स्टोरेज पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों और शराब अहातों जहां शराब की बिक्री और खपत की कानूनी रूप से अनुमति है पर भी पूरी तरह से लागू होगा। DC अमित कुमार पांचाल ने राज्य चुनाव कमिश्न द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग किया। 21 दिसंबर को चुनाव के दिन पोलिंग बूथों के आसपास पाबंदियों के आदेश जारी की गई हैं। पोलिंग बूथ के आसपास शोर-शराबा पर भी रोक जारी आदेश के अनुसार पोलिंग बूथ केन्द्र के 200 मीटर के घेरे में किसी भी सार्वजनिक/निजी स्थान पर किसी भी उम्मीदवार अथवा उसके समर्थक द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा। किसी व्यक्ति द्वारा पोलिंग बूथ के आसपास कोई भी शोर-शराबा नहीं करेगा।

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