जांजगीर | जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की आवाजाही को सुचारु रखने के उद्देश्य से सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत कलेक्टर कार्यालय परिसर सक्ती और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर सक्ती के 200 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित (संरक्षित) क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन एवं इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार, किसी भी संगठन या समूह को प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अधिकतम पांच सदस्य प्रतिनिधि मंडल के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचकर वहां उपस्थित मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सकेंगे।


