कांकेर | कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कलेक्टोरेट परिसर व परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 19 दिसंबर से 18 मार्च 2025 तक 90 दिवस की अवधि के लिए धारा 144 लागू कर दी है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टोरेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी के लिए उक्त अवधि के लिए पूर्णत प्रतिबंधित किया है।


