किराएदार की जानकारी नहीं देने पर मकान मालिक पर एफआईआर:मंडला में रेंट से रहने वाले उड़ीसा निवासियों पर जबलपुर में चोरी का आरोप

मंडला जिले के नैनपुर थाने में किरायेदार की जानकारी नहीं देने पर गुरुवार को एक मकान मालिक पर मामला दर्ज किया है। पिंडरई चौकी के ग्राम खिरखीरी निवासी बसंत पिता शेख लाल के मकान में उड़ीसा निवासी दास सुरेश अपने साथियों के साथ किराये से रह रहे था। मकान मालिक बसंत ने अपने इन किराएदारों की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी और न ही इनका चरित्र सत्यापन कराया था। उक्त किरायेदारों पर जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र की एक सोने-चांदी की दुकान में सितंबर महीने में हुई चोरी का आरोप है। इस मामले में जबलपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने उक्त चोरी के जेवरात ग्राम खिरखिरी चौकी पिंडरई अंतर्गत किराए के मकान में छुपाकर रखना बताया। जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने 13 नवंबर को दास सुरेश के किराए के मकान से करीब 27 लाख कीमती उक्त जेवरों को जब्त किया। एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि मंडला कलेक्टर ने जिले वासियों के लिए किरायेदार, मकान या दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी नजदीकी थाने में देने का आदेश जारी किया गया है। खिरखीरी निवासी ने अपने मकान के किराएदारों की जानकारी पुलिस चौकी में नहीं दी थी। जिससे पुलिस उनकी तस्दीक नहीं कर पाई। इस आधार पर उक्त मकान मालिक पर बीएनएस 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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