बांसवाड़ा जिले में आम की खेती कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अब उनको आम की फसल में भी नुकसान का मुआवजा मिलेगा। जिले में गत वर्षों में तेज हवा की वजह से कृषकों को आम की फसल में काफी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए अब राज्य सरकार ने बीमा योजना लागू कर दी है। अब आम की फसल का बीमा किया जाएगा। यह पहली बार है जब आम की फसल को बीमा से कवर किया जा रहा है। उप निदेशक उद्यान विकास कुमार चेचानी ने बताया कि जिले में आम का क्षेत्रफल लगभग 4000 हेक्टेयर से भी अधिक है। राजस्थान सरकार कृषि ग्रुप-1 विभाग जयपुर द्वारा जारी नवीन अधिसूचना के अनुसार जिले में रबी सीजन के लिए आम की फसल को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत जिले की सभी 12 तहसीलों के लिए अधिकृत किया गया है। जिले में आम का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑल इंडिया लि. द्वारा किया जाएगा। आम के लिए प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 1 लाख 12 हजार रुपए है। बीमा के लिए कृषक द्वारा अधिकतम देव प्रीमियम दर 5 प्रतिशत के हिसाब से 5600 रुपए रहेगी। कृषक 31 दिसंबर-2024 तक आम का बीमा नवीनतम जमाबंदी की नकल, प्रस्तावित क्षेत्र में आम का क्षेत्रफल के खसरा नंबरों का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति आदि दस्तावेजों के साथ निकटतम बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएससी, ई-मित्र, कंपनी प्रतिनिधि के माध्यम से करा सकेंगे। बीमा में 1 मार्च से 30 अप्रैल तक तेज हवा की वजह से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा का प्रावधान किया गया है।


