छत्तीसगढ़ की पुलिस भर्ती में अब अनुसूचित जनजाति(एसटी) अभ्यर्थियों लंबाई और सीने की चौड़ाई में छूट मिलेगी। नए मापदंड के मुताबिक अब 163 सेंटीमीटर हाइट वाले अभ्यर्थी भी भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे जबकि सीने की चौड़ाई सामान्य में 78 सेंटीमीटर तथा फुलाए जान पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह छूट सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती में लागू होगी। साथ ही इसे सिर्फ एक बार के लिए ही लिए लागू की जा रही है। दोबारा उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा।
सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक होने वाले ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी डीलर्स को गाड़ी खरीदने वालों को इसका फायदा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों को राहत देने का ऐलान किया गया है। धान मिलिंग के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की कड़ी में धान को चावल में बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू होगी। खरीफ सीजन में सारा धान उसी साल मिलिंग करके जमा किया जाएगा। जो धान ज्यादा होगा उसे नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। इसके अलावा अब राज्य में पारंपरिक खेलों को दोबारा शुरू किया जाएगा। जो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, उन्हें यात्रा का पूरा खर्च मिलेगा। दूसरे राज्यों में आदिवासी पुरुषों की हाइट 160 सेमी कुछ दिन पहले ही एसआई भर्ती में आदिवासी समाज के युवाओं ने ऊंचाई और उम्र में छूट की मांग को लेकर गृहमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने गृहमंत्री से मांग की थी कि औसत हाइट में पांच सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाए। बताया गया है कि 2018 और 2021 की भर्ती में छूट दी गई थी। हांलाकि इस बार जारी भर्ती में छूट का उल्लेख नहीं किया गया था। जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों में छूट दी गई है।
वहीं आदिवासियों के लिए अन्य राज्य में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर छूट निर्धारित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ होगा एमओयू छत्तीसगढ़ में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया।
नई तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक मंजूर
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप, विधायकों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। जबकि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण(संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।