कोर्ट अवहेलना पर पाली पुलिस-इंस्पेक्टर को जेल भेजने का आदेश:कुछ देर बाद मिली जमानत; 10 साल पुराने मामलों में नहीं पहुंचे गवाही देने

पाली जिले में कार्यरत सीआई उगमराज सोनी को बाड़मेर कोर्ट ने आज जेल भेजने के आदेश दिए। हालांकि कुछ देर बाद कोर्ट ने उनकी माफी के साथ पेश की जमानत अर्जी को भी स्वीकार कर लिया। उगमराज सोनी बाड़मेर कोतवाली में कार्यरत रहने के दौरान दो मामलों में जांच अधिकारी थे। बार-बार कोर्ट के तलब करने के बावजूद नहीं आए। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी निकाला। शनिवार को कोर्ट में पेश होने पर कोर्ट उसे जेल भेजने के आदेश दिए। दरअसल, 10 साल से पुराने मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश होते है कि मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 में 10 साल से ज्यादा दो मामले चल रहे थे। एक मामला चोरी का था दूसरा मामला धोखाधड़ी थे। इन दोनों मामलों में तत्कालीन कोतवाली सीआई उगमराज सोनी जांच अधिकारी थे। उसमें इनकी गवाही अहम थी। न्यायाधीश अंकुर गुप्ता ने कोर्ट की अवमानना और लगातार अनुपस्थित रहने पर सीआई उगमराज सोनी को जेल भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद सीआई के वकील पवन गिरी सोडियार ने माफी और जमानत याचिका लगाई गई। बाड़मेर के दो सीआई ने कोर्ट में जमानत देने पर कोर्ट ने उनको रिहा किया गया। सीआई के वकील पवन गिरी सोडियार ने बताया- एसीजीएम-2 में दो पुराने मामले थे। जिसमें एक सरकार बनाम राजूराम और दूसरा सरकार बनाम जमील खान थे। दोनों मामले कोतवाली थाने में दर्ज थे। इन दोनों मे जांच अधिकारी तत्कालीन थानाधिकारी उगमराज सोनी थे। जरिए सम्मन कोर्ट ने उगमराज सोनी को तलब किया था। कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। आज कोर्ट में पेश हुए थे तब गिरफ्तारी वारंट से तलब थे। कोर्ट के आदेश पर उनको हिरासत में ले लिया। कोर्ट में जमानत याचिका लगाई इसके बाद उनको रिहा किया गया। वकील का कहना है कि कोर्ट जब किसी गवाह को तलब करता है तब उनको उपस्थित होकर उनको गवाही देनी होती है। उस समय इनके कई कारण रहें होंगे। वो आ नहीं पाए। इससे उक्त पत्रावलियों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाया। इसलिए बार-बार कोर्ट इनको बार-बार तलब कर रहा था। जब नहीं आए तो गिरफ्तारी वारंट से इनको तलब किया गया। जब वो आए तो उनको हिरासत में लिया गया।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *