कोर्ट ने जिन 7 अफसरों के सस्पेंशन पर लगाई थी रोक, चंडीगढ़ ट्रांसफर

भास्कर न्यूज | अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 53 करोड़ के टेंडर गड़बड़ी मामले में जिन 7 अफसरों के सस्पेंशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी उनका चंडीगढ़ तबादला कर दिया गया है। आदेश में मुताबिक 6 जनवरी 2026 को सस्पेंड किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को स्टे कर दिया। जिसके बाद अफसरों ने अपनी पहले वाली सीट पर ज्वाइन कर लिया था। सभी अफसरों को रूल 8 के अधीन आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। मौजूदा समय में इसकी जांच चल रही है। इसलिए अपनी हाजिरी लोकल बॉडीज विभाग चंडीगढ़ में लगाएंगे। दरअसल, हाईकोर्ट ने सस्पेंशन पर ही स्टे दिया है। ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मामलों को लेकर ऑर्डर में कुछ नहीं कहा गया है। गौर हो कि टेंडर गड़बड़ी के आरोप में ट्रस्ट के 7 अफसर एसई सतभूषण सचदेवा, 2 एक्सईएन रमिंदरपाल सिंह काहलों और बिक्रम सिंह, 3 एसडीओ सुखरिपन पाल सिंह, शुभम धिपेश, मनप्रीत सिंह और जूनियर इंजीनियर मनदीप सिंह का नाम शामिल था। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद वापस अपनी सीट पर काम कर रहे थे।

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