झुंझुनूं | राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सेवानिवृत्त जेईएन को लंबित सेवानिवृत्ति परिलाभ एक माह में जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार जिले में समग्र शिक्षा अभियान के अतिरिक्त परियोजना समन्वयक कार्यालय से 28 फरवरी 2025 को जेईएन पद से सेवानिवृत्त हुए मानसिंह को पेंशन व ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। तब जेईएन ने एडवोकेट अजीत कस्वा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। अधिवक्ता ने दलील दी कि मानसिंह के खिलाफ कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है। समय पर भुगतान नहीं होने से परेशानी हो रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश समीर जैन ने एक माह में सेवानिवृत्ति परिलाभ देने के आदेश दिए।


