खाद्य सुरक्षा से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए अभियान:गिवअप मिशन के तहत 31 जनवरी तक योजना से नाम हटा सकेंगे अपात्र लोग

गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपात्र लोगों को 31 जनवरी, 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका दिया गया है। नाम नहीं हटाया तो होगी कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को अब 31 जनवरी 2025 तक अंतिम मौका दिया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया- इस अंतिम तारीख के बाद अपात्र लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर बाजार कीमत पर वसूली भी की जाएगी। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए ‘‘गिव-अप अभियान’’ शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते हैं। जिसके लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित आवेदन पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 31 जनवरी, 2025 तक अपना नहीं हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बाजार कीतम पर वसूली की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताकि वास्तविक गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।

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