नर्मदापुरम जिले के करनपुर में खेत में मूंग की बोवनी करते समय एक युवक की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर से हत्या कर दी गई थी। मामले में आज (सोमवार) कोर्ट ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया, 7 जून 2021 को सुबह 10ः40 बजे अनुराग ठाकुर, अभिलाष ठाकुर, अंकित ठाकुर एवं आदित्य ठाकुर करनपुर में अपने खेत में मूंग की दवाई सींच रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के खेत से देवेंद्र, मोहन, बिहारी, प्रदीप, गगन अनिकेत, गुलाब, शुभम, करन, श्यामलाल, अंकित, अर्जुन, मयंक, अनमोल वहां आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें खेती नहीं करने देंगे, सभी एक साथ लाठी, डंडा लिए और गालियां देने लगे। अभिषेक ठाकुर को प्रदीप पुर्विया व देवेंद्र पुर्विया ने डंडे पीट कर घायल कर दिया। अभिषेक का भाई अभिलाष बचाने आया तो मोहन पुर्विया ने उसे भी डंडे से पीट दिया। सभी ने एक-एक कर बाकी के लोगों को भी पीटा। इसके बाद सभी आरोपियों ने एक साथ अनुराग मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। अंकित आदित्य, अभिलाष और मुकेश घायल हुए। थाना सोहागपुर में FIR दर्ज की गई। अपर सत्र न्यायाधीश, सोहागपुर सुरेश कुमार चौबे की कोर्ट में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर बाबूलाल काकोड़िया एवं अपर लोक अभियोजक, सोहागपुर शंकरलाल मालवीय प्रकरण में संयुक्त रूप से सशक्त पैरवी की। प्रत्येक पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
हत्या में शामिल 12 आरोपी देवेंद्र पिता मोहन सिंह, बिहारी पिता आलम सिंह, शुभम पता प्रीतम सिंह, गगन पिता श्यामलाल, मोहनलाल पिता आलम सिंह, प्रदीप पिता मोहन सिंह, अनिकेत पिता श्रीकिशन, गुलाब सिंह हपता बाबूलाल, करन पता हरिराम, श्यामलाल पिता आलम सिंह, अंकित पिता तखतसिंह और अर्जुन पिता हरिराम को जेल भेज दिया गया। प्रत्येक आरोपी को 10100-10100 रुपए जुर्माना भी लगाया।


