गांजा तस्करी: तीन आरोपियों को पांच साल कारावास

अंबिकापुर | गांजे की तस्करी करने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस मनोज कुमार ठाकुर की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट व पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सूरजगढ़ निवासी रामसुंदर चौहान (46 वर्ष), ग्राम भैंसामुड़ा पत्थलगांव निवासी (46 वर्ष) निरंजन चौहान व ग्राम सूरजगढ़ पत्थलगांव निवासी रामकरण चौहान (23 वर्ष) नवंबर 2023 को पिकअप में गांजा लेकर पत्थलगांव तरफ से सीतापुर तरफ आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर सीतापुर पुलिस ने एसआई अखिलेश सिंह के नेतृत्व में घेराबंदी कर महेशपुर के पास तीनों को पकड़ लिया। तलाशी ली गई तो पिकअप से 19.100 किग्रा गांजा मिला। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में अपराध सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।

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