गांजा परिवहन के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

गांजा परिवहन के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास
अनूपपुर।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की न्यायालय ने अवैध गांजा परिवहन के आरोपियों 42 वर्षीय राजकुमार दीयान, 56 वर्षीय सुशील कुमार यादव एवं 42 वर्षीय महेन्द्र कुमार रौतिया निवासी तीनो निवासी खोंगापानी थाना झारखण्ड जिला एमसीबी (छग) को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। लोक अभियोजक ने बताया कि 10 सितम्बार 2022 को थाना रामनगर पुलिस ने कार क्रमांक सीजी 10 एफ 2676 को पकड़ा में जिसमें महेन्द्र कुमार रौलिया, सुशील कुमार यादव एवं कार चालक राजकुमार दीवान तीनों निवासी खोंगापानी के वाहन की तलाशी वाहन की डिक्की में एक बोरी में 21 पैकेट गाजा मिला जिसका कुल वजन 39 किलोग्राम था। मौक पर कार व गांजा को जस करते हुए तीनो आरोपियों गिरफ्तार अपराध स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। जिसे विवेचना उपरात न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने तीनो आरापियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवा 1.00.000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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