भास्कर न्यूज | जांजगीर पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया की सरगर्मी बढ़ चुकी है। इसी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने आदेश जारी कर जिला पंचायत के अध्यक्ष को छोड़कर सदस्य पदों के आरक्षण के लिए कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी है। अधिनियम और नियमों के मुताबिक अधिसूचना कलेक्टर के हस्ताक्षर से ही जारी होगी। आरक्षण संबंधी सम्पूर्ण कार्रवाई को निर्धारित समय सीमा के भीतर कराने के लिए समय सारणी के भीतर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1995, 1993 की धारा 13, 17, 23, 25, 30, 32 धारा 129 ड के नियमों का भलीभांति अध्ययन करते हुए आरक्षण की कार्रवाई करने करने कहा है। निर्देश के अनुसार जिला, जनपद एक्ट ग्राम सरपंच के लिए किए गए आरक्षण का प्रचार-प्रसार भी करना होगा।