चंडीगढ़ में 10 बजे के बाद DJचला तो होगी कार्रवाई:एग्जाम को लेकर SSP के आदेश, वख्शा नहीं जाएगा नियम तोड़ने वालों को

बच्चों के एग्जाम को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिसके चलते रात 10 बजे के बाद अगर डीजे चला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसे लेकर चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें शहर की सभी डीजे एसोसिएशन के प्रतिनिधि, होटल, मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, क्लब और अन्य इवेंट वेन्यू के मालिक व मैनेजर शामिल हुए। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम पर रोक एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि सभी होटल, मैरिज पैलेस, क्लब और डीजे संचालक शोर संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम पूरी तरह बंद करना जरूरी होगा। किसी भी कार्यक्रम में डीजे या लाउड स्पीकर चलाने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। रिहायशी इलाकों और स्कूल-कॉलेज के पास खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोजक, वेन्यू मैनेजर और डीजे संचालक खुद जिम्मेदार माने जाएंगे।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *