चंडीगढ़ CBI की 22.50 करोड़ ठगी मामले में क्लोजर रिपोर्ट:दीपक कास्मो लिमिटेड को राहत, कंपनी ने लोन से खरीदी गई मशीनरी

चंडीगढ़ सेक्टर-8 स्थित इंडियन बैंक से 22.50 करोड़ रुपए की कथित ठगी के मामले में सोलन की कंपनी दीपक कास्मो लिमिटेड को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही कंपनी और उसके निदेशकों को क्लीनचिट मिल गई है। सीबीआई जांच में सामने आया कि कंपनी ने बैंक का कर्ज चुका दिया था। बैंक और कंपनी के बीच 21.40 करोड़ रुपए में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी हो गया था। जांच के दौरान ठगी के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर सीबीआई ने एफआईआर खत्म करते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निदेशकों को दी राहत इस मामले में कंपनी के निदेशक राजीव पांडेय, मुनीष दीवान और सार्थक गर्ग भी आरोपी थे। अदालत के फैसले के बाद उन्हें भी राहत मिल गई है। पिछले साल सीबीआई दिल्ली की स्पेशल टास्क ब्रांच ने कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कंपनी ने लोन से खरीदी गई मशीनरी शिकायत के अनुसार कंपनी के निदेशकों पर बैंक से साजिश कर करोड़ों रुपए का लोन लेने और बाद में भुगतान बंद करने का आरोप था। अप्रैल 2024 तक बैंक को 22.50 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही गई थी। इसके बाद बैंक ने सीबीआई में शिकायत दी थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कंपनी ने लोन से खरीदी गई मशीनरी और उसकी बिक्री की जानकारी बैंक को पहले ही दे दी थी। कर्ज चुकाने और समझौते के बाद सीबीआई को आपराधिक साजिश के ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके चलते केस बंद कर दिया गया।

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