चरस तस्करी में 10 साल सजा, एक लाख जुर्माना

लुधियाना| 2018 के चरस तस्करी मामले में लुधियाना की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी अजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अजीत सिंह जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले का रहने वाला है। यह मामला फरवरी 2018 का है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) चंडीगढ़ और लुधियाना की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लुधियाना से 4 किलो 15 ग्राम चरस बरामद की थी। इसी दौरान अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मामले की लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 10 साल की सश्रम कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी जैसे मामलों में सख्ती जरूरी है, ताकि समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाई जा सके।

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