जांजगीर | मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम खपरीटांड में चाकूबाजी कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी आनंदराम भैना (30) को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 24 नवंबर 2024 की रात हुई थी, जब राइस मिल सुपरवाइजर अमृतलाल नायक पर आरोपी ने प्राणघातक हमला किया था। अगली सुबह वह लहूलुहान और बेसुध हालत में मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। शासन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की । साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।


