चार रेपिस्ट को 20-20 साल कैद की सजा:नाबालिग से डेढ़ साल पहले किया था रेप, चारों पर सवा दो लाख का जुर्माना भी

पॉक्सो कोर्ट टोंक ने गुरुवार को नाबालिग बालिका से गैंगरेप के आरोपी दो युवकों को 20-20 साल के कारावास और 2.25 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक (पॉक्सो कोर्ट-टोंक) राकेश शर्मा ने बताया कि जुलाई 2023 को पीड़िता बालिका के पिता ने मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 25 दिन पहले रात को उसकी बेटी व भांजी तालाब के किनारे शौच करने गई थी। उस दौरान मौका पाकर चार युवकों ने उसकी 15 वर्षीय बेटी को पकड़ लिया। उसके दुष्कर्म किया और अश्लील वीड़ियो बना लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर कुछ दिन के अंतराल में सभी को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस ने 23 नवंबर 2023 को उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित होने पर गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट-टोंक विशिष्ट न्यायाधीश मधुसुधन शर्मा ने 20-20 साल के कठोर कारावास और सभी पर कुल 2.25 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाने के बाद पुलिस ने चारों युवकों को जेल भेज दिया है।

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