चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप के दोषी को उम्रकैद:30 साल जेल में रहना होगा; बिरयानी वेंडर ने 19 साल की स्टूडेंट का शोषण किया था

तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले के दोषी ज्ञानसेकरन को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। महिला कोर्ट की जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा। दोषी पर 90 हजार रुपए जुर्माना भी लगा है। ज्ञानसेकरन को 28 मई को दोषी ठहराया था। उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न, रेप, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आरोप सही साबित हुए थे। मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था। मामला दिसंबर, 2024 का है। ज्ञानसेकरन ने 23 दिसंबर की रात 8 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर 19 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रेप किया था। पीड़ित अपने युवक दोस्त के साथ थी। ज्ञानसेकरन ने दोस्त की पिटाई के बाद युवती का शोषण किया था। दोषी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए घटना का वीडियो भी बनाया था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे CCTV फुटेज की जांच के बाद ज्ञानशेकरन को अगले दिन गिरफ्तार किया था। वह यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता था। दोषी करार देने के बाद ज्ञानसेकरन ने अपनी बुजुर्ग मां और आठ साल की बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहने की जरूरत का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की थी। हालांकि, जज ने कहा कि सभी आरोपों में उसकी दोषसिद्धि को देखते हुए उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि यौन उत्पीड़न के दौरान दोषी ने एक व्यक्ति से बात की थी, जिसे वह ‘सर’ कहकर बुलाता है। उस व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घटना में कोई और शामिल नहीं था। रेप की घटना हाई सिक्योरिटी जोन में हुई थी
तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी का नाम भारत की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल है। यहां रेप की घटना के बाद पूरे तमिलनाडु में काफी हंगामा हुआ था। केस की FIR ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती थी। अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और IIT मद्रास है, जो हाई-सिक्योरिटी जोन में आता है। इसके बावजूद इंजीनियरिंग स्टूडेंट से रेप की घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के विरोध में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद पर कोड़े बरसाए थे। अन्नामलाई ने CM के बेटे साथ ज्ञानसेकरन की फोटो शेयर की थी
अन्नामलाई ने आरोप लगाया था कि ज्ञानसेकरन DMK का नेता है। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के साथ दोषी की एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ज्ञानशेकरन DMK का सदस्य है। DMK ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। CM स्टालिन ने कहा था कि वह सिर्फ एक समर्थक था, सदस्य नहीं। आरोपी पर रेप समेत 15 से ज्यादा केस पहले से दर्ज
पुलिस ने बताया था कि आरोपी ज्ञानशेकरन यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर फुटपाथ पर बिरयानी बेचता है। उसके खिलाफ 2011 में भी एक लड़की के साथ रेप करने का मामला दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान, दोषी ज्ञानशेकरन ने चेन्नई में कई घरों में चोरी करने की बात भी कबूल की थी। सूत्रों ने बताया था कि उसके पास से 100 से अधिक सोने के सिक्के और एक लग्जरी एसयूवी जब्त की गई थी। ………………………………………. रेप मामले में कोर्ट के फैसले से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… फ्रांसीसी डॉक्टर 299 बच्चों के शोषण-रेप का दोषी, भतीजी को भी नहीं छोड़ा; कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई फ्रांस में 74 साल के एक डॉक्टर को 299 बच्चों के यौन शोषण और रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है। क्रिमिनल कोर्ट ने दोषी डॉक्टर को 20 साल की सजा सुनाई। यह फ्रांस के इतिहास में बच्चों के यौन शोषण का सबसे बड़ा मामला है। डॉक्टर ने 1989 से 2014 तक फ्रांस के 9 क्लिनिक और हॉस्पिटल में काम करते हुए यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम दिया। पूरी खबर पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला- रिलेशनशिप टूटने के बाद रेप केस गलत, इससे आरोपी की छवि खराब होती है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि यदि दो वयस्कों में सहमति से बना रिश्ता बाद में टूट जाता है या दोनों के बीच दूरी आ जाती है, तो इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों से आरोपी व्यक्ति की सामाजिक छवि को गंभीर नुकसान होता है। पूरी खबर पढ़ें…

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