छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में साल 2009-10 के दौरान करोड़ों का फर्जी भुगतान घोटाला हुआ। जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने गुरुवार को 4 आरोपियों के खिलाफ करीब 2000 पन्नों का आरोप पत्र (चार्जशीट) रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। साल 2009-10 में निगम के अधिकारियों ने कक्षा 3 और 4 के एमजीएमएल कार्ड्स के मुद्रण का काम ठेकेदारों को दिया था। जांच में पता चला कि नियमों को तोड़कर ठेकेदारों को 4.03 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान कर दिया गया। इन्हें पहुंचाया गया फायदा प्रेस नोट में EOW ने बताया कि, इस मामले में रायपुर की प्रबोध एंड कम्पनी को हिन्दी और गणित के कार्ड्स के लिए 3.82 करोड़ रुपए दिए गए। भिलाई की छत्तीसगढ़ पैकेजर्स को पर्यावरण विषय के कार्ड्स के लिए 2.04 करोड़ रुपए मिले। कुल भुगतान 5.87 करोड़ रुपए, जबकि सही भुगतान केवल 1.83 करोड़ रुपए होना चाहिए था। टीडीएस और सेवा कर की कटौती के बाद भी कंपनियों को 3.62 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए। चार्जशीट में शामिल आरोपी चार्जशीट में ACB-EOW ने चार लोगों को आरोपी बनाया है EOW ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।) एक और आरोपी पर आगे कार्रवाई बाकी प्रकरण के एक अन्य आरोपी जोसफ मिंज, तत्कालीन प्रबंधक संचालक (सेवानिवृत्त), छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर के खिलाफ साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं। अभियोजन स्वीकृति की औपचारिकता पूरी होने के बाद उनके खिलाफ भी अलग से चालान पेश किया जाएगा।