बालोद| छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक होगा। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। शासन को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने अधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा और न ही मुख्यालय से बाहर रहेगा। नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। नोडल अधिकारी के नाम, पदनाम, दूरभाष और मोबाइल नंबर की जानकारी तत्काल कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।


