जयपुर एयरपोर्ट के पास 13 कॉलोनियों में पतंगबाजी पर रोक:इलाके में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया, पतंग बेचने पर भी पाबंदी

जयपुर में एयरपोर्ट के बाद पतंगबाजी पर बैन लगाया गया है। एयरपोर्ट के आसपास करीब 1 किलोमीटर में रहने वाले लोग पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है। इसमें लिखा है कि मकर सक्रांति पर पतंग और लालटेन की पतंग का उपयोग न करें। गाइडलाइन को लागू करने के लिए डीसीपी ईस्ट ने सभी थाना पुलिस को नोटिस सर्व करने के आदेश दिए हैं। वहीं, इन नोटिस के बाद कॉलोनी के कुछ लोग परेशान हैं। जो इस बार अपने परिचितों के आवास पर जाकर पतंगबाजी करेंगे। बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट से सटी करीब 13 कॉलोनी के लोगों को यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें 5 से 6 हजार घर हैं। संबंधित थाना पुलिस ने इन कॉलोनियों के निवासियों को पतंगबाजी से रोक दिया है। वहीं, रात को उड़ने वाली लालटेन की पतंग पर कड़ी पाबंदी लगाई है। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल के लिए इलाके में पुलिस वैन घूमकर लोगों को जानकारी दे रही है। पतंग की दुकान खोलने पर भी रोक वहीं, इन कॉलोनी के आसपास लोगों को पतंग की दुकान खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वह पतंगबाजी का किसी भी प्रकार का सामान नहीं बेचें। अगर जानकारी सामने आई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रात को लालटेन उड़ाने पर रखी पूरी पाबंदी डीसीपी ईस्ट तेजस्वनी गौतम ने बताया- एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से यह जानकारी हर साल संबंधित पुलिस को दी जाती हैं। हर साल लोगों को समझाया जाता है। पहली बार नोटिस सर्व किए गए हैं। लोगों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए कि एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पंतबाजी, ड्रोन या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु को उड़ाना प्रतिबंधित होता है। नियमों की पालना कराने की जिम्मेदारी पुलिस की हैं। हमारी टीमें निरंतर एयरपोर्ट से एक किलोमीटर के दायरे में लोगों को समझा भी रही हैं। माइक से बोला भी जा रहा है कि पतंगबाजी न करें। खास तौर पर लालटेन को नहीं उडाएं।

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