जयपुर में फ्लैट नहीं दिया,बिल्डर पर 5 लाख का जुर्माना:पीड़ित को शक- 2.15 करोड़ का फ्लैट किसी और को बेच दिया, नोटिस का जवाब भी नहीं दिया

राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने जयपुर के एफएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख का जुर्माना लगाया हैं। रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने यह आदेश पीड़ित बैला संजय शर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिए। दरअसल, पीड़ित ने कंपनी के दुर्गापुरा में बन रहे प्रोजेक्ट द क्रेस्ट में साल 2018 में एक फ्लैट की बुकिंग करवाई थी। फ्लैट की कीमत करीब 2 करोड़ 15 लाख थी। इसके बदले बिल्डर को 1 करोड़ का भुगतान भी कर दिया था। बिल्डर को पीड़ित को 31 मई 2019 तक पजेशन देना था। बिल्डर ने समय पर पजेशन नहीं दिया तो रेरा में शिकायत दर्ज कराई। इस पर रेरा ने 9 नवम्बर 2023 को पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए बिल्डर को फ्लैट का पजेशन देने और पजेशन देने की तय तारीख से जमा राशि पर ब्याज देने का आदेश दिया। किसी ओर को फ्लैट बेच दिया
वकील मनीष परिहार और आशुतोष चौहान ने बताया- रेरा के आदेश के बाद भी बिल्डर ने पीड़ित को न तो फ्लैट का कब्जा दिया। न ही जमा राशि पर ब्याज का भुगतान किया। इसके बाद पीड़ित ने फिर से रेरा में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दायर दिया। पीड़ित ने रेरा में यह भी आशंका जताई कि बिल्डर ने उसका फ्लैट किसी ओर को बेच दिया है। इस पर रेरा ने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपनी संपत्तियों का खुलासा करने और शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा कि क्या उसने बुक फ्लैट किसी ओर को बेच दिया है? बिल्डर ने दोनों आदेशों की पालना नहीं की। इस पर रेरा ने बिल्डर को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि या तो वो दोनों आदेशों की पालना करे अन्यथा स्वयं बैंच के समक्ष उपस्थित हो। बिल्डर ने इस आदेश की भी पालना नहीं की। इस पर रेरा ने बिल्डर पर 5 लाख का जुर्माना लगाते हुए 26 मई को मामले की अगली सुनवाई तय की हैं। बिल्डर ने कहा-हम अपील करेंगे
इस पूरे मामले में एफएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि प्रार्थियां ने बुकिंग के अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया, जिससे उसका फ्लैट पहले ही रद्द किया जा चुका हैं। रेरा का जो आदेश है, वह सही नहीं है। इसके खिलाफ हम अपील करेंगे।

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