जान लेने की नीयत से हमला करने वाले आरोपी को प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 3 हजार का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक महेंद्रसिंह परमार ने शुक्रवार शाम बताया कि 26 जुलाई 2023 को आरोपी अयान उर्फ बाबा पिता साजिद शाह निवासी लालपुरा ने वहीं के निवासी रईस पिता रसीद को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया था। उन्होंने बताया कि फरियादी रईस पिता रसीद के पुत्र फेजान को मोहर्रम का जुलूस देखते समय अयान उर्फ बाबा ने डराया था। इस बात पर से पंचायती बाडा बिलाल मस्जिद के सामने अब्दुल रईस ने आरोपी अयान उर्फ बाबा से कहा कि तूने मेरे बेटे को क्यों डराया था। इस पर आरोपी अयान ने गालियां देते हुए चाकू से रईस के पेट में दो वार कर दिए। आरोपी ने अब्दुल रईस को धमकी भी दी थी। घटना के बाद अब्दुल रईस को आस-पास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती किया था। जहां रईस ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी अयान उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर उससे चाकू जप्त किया और न्यायालय मे पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर की सब इन्स्पेक्टर जया सुनेरी ने आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित किए तथा चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ प्रकरण की सुनवाई कर अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुए कि आरोपी ने गंभीर अपराध कारित किया है, जिससे अब्दुल रईस की जान भी जा सकती थी, न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 307 में दोषी पाते हुये पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।


