जानलेवा हमला करने के करीब 8 साल पुराने मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न क्रम 2 कोर्ट ने 8 आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी कमलेश, रामहेत, रणवीर, कर्मवीर, महावीर, बाबूलाल, मुकेश उर्फ गोलू व विनोद को 5-5 साल कारावास की सजा व 13,500-13,500 के के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवार पर किया था हमला आरोपी कमलेश, रामहेत,महावीर बाबूलाल सगे भाई है। जबकि रणवीर व कर्मवीर भाई भाई है। मुकेश और विनोद बाबूलाल का बेटे है। खेत में धोरे के विवाद में आरोपियों ने गांव के युवक पर कुल्हाड़ी से वार किया था।
अपर लोक अभियोजक भूपेंद्र मित्तल ने बताया कि 7 सितंबर 2016 को फरियादी शिवप्रकाश मीणा ने अयाना थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि खेत में धोरे का विवाद होने के कारण सीएडी के अधिकारी खेत पर मौका देखने आए थे।धोरा राधेश्याम व बाबूलाल के बीच बनाया गया था। मौका देखने के बाद वापस लौटते समय बाबूलाल मीणा सहित अन्य लोगों ने रास्ते में रोककर धारदार हथियार से उनके परिवार पर हमला कर दिया। जिसमें उसके भाई बुद्धि प्रकाश, कौशल किशोर सहित परिवार के सदस्य गम्भीर घायल हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाहों के बयान करवाए गए। 28 दस्तावेज पेश किए।


