रांची| जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को दोहरा झटका लगा है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका और डिस्चार्ज याचिका दोनों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पश्चात 9 दिसंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका एवं चेशायर होम जमीन फर्जीवाड़े में डिस्चार्ज याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।


