जैसलमेर के येलो स्टोन का हुआ चयन:’एक जिला एक उत्पाद’ नीति के तहत मार्जिन मनी अनुदान की मिलेगी सहायता

जैसलमेर के पीले पत्थर का चयन एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत किया गया है। इसमें पात्र परियोजना लागत पर मार्जिन मनी अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। दरअसल, राज्य के समस्त जिलों में ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) के तहत चयनित उत्पादों के आधार पर राज्य को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 दिसम्बर, 2024 को एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 अधिसूचित की गई है। ये योजना 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी। जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक संतोष कुमारी ने बताया कि इसके तहत जैसलमेर जिले का येलो स्टोन ( पीला पत्थर) का चयन किया गया है। इस योजना में एक जिला एक उत्पाद से संबंधित नवीन मुख्य प्रावधान भी किए गए है। उन्होंने बताया कि येलो स्टोन के उत्पाद से संबंधित नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25 फीसदी (अधिकतम 15 लाख रुपए) एवं लघु उद्यमों को 15 फीसदी (अधिकतम 20 लाख रुपए) तक पात्र परियोजना लागत पर मार्जिन मनी अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। 2 लाख तक की मिलेगी सहायता
इसी प्रकार उत्पादों के विपणन से संबंधित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर स्टॉल रेंट अनुदान व आवागमन के लिये अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता भी देय होगी। इसके साथ ही एकीकृत कलस्टर विकास योजना के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापना के लिए सहायता, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन प्राप्ति आदि व अन्य के लिए व्यय पर 75 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रुपए) तक की पुनर्भरण सहायता का प्रावधान रखा गया है। सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक संतोष कुमारी ने बताया कि ओडीओपी एमएसएमई उद्यमों में ई-कॉमर्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 2 साल तक प्लेटफार्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष ) तक पुनर्भरण, ओडीओपी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भारत सरकार / राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु किए गए व्यय पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपए ) तक की सहायता एवं अन्य के लिए और / या पूरी तरह कार्यात्मक लेन-देन वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट के विकास के लिए कुल व्यय पर 60 प्रतिशत (अधिकतम 75,000 रुपए) तक की एकमुश्त सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना/नीति का ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किए जाने तक ऑफलाइन आवेदन पत्र कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर से प्राप्त कर अपना आवेदन जमा किए जा सकेगें। जिले के उद्यमी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावें। योजना की अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला उद्योग एंव वाणिज्य केंद्र, जैसलमेर में सम्पर्क करे।

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