भास्कर न्यूज | जालंधर ज्योति नगर में राम कुमार उर्फ रामू की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 18 अप्रैल 2023 की है। दोषियों में लक्ष्मण दास कुशवाहा निवासी गांव दिलनिया (छतरपुर), उसका साला नत्थू कुशवाहा निवासी काशीपुरा (छतरपुर), जगन्नाथ निवासी जैता (बहराइच, यूपी), घनश्याम निवासी छतरपुर और सुरेश मलहा निवासी बिहार शामिल हैं। वहीं लंबू गौतम और नंदराम कुशवाहा को बरी कर दिया गया। मामला थाना डिवीजन नंबर-6 में आईपीसी की धारा 302, 148 और 149 के तहत दर्ज हुआ था। मूल रूप से बिहार निवासी श्याम ने बयान दिया कि वह ट्रांसपोर्ट नगर में चाय की दुकान करता है और अपने मौसा रामू के पास रुका था। तड़के करीब पांच बजे ज्योति नगर में एक महिला और दो युवकों ने उन पर टिप्पणी का आरोप लगाकर प्लॉट नंबर-7 में ले जाकर मारपीट की। श्याम किसी तरह बच निकला, जबकि अंदर मौजूद अन्य लोगों ने रामू को बेरहमी से पीटा। कत्ल के बाद खुद ही की थी पुलिस को कॉल रामू के कत्ल के बाद सुबह 7 बजे खुद ही पुलिस कंट्रोल रुम में कॉल कर दी। पुलिस आई तो हत्यारे लक्ष्मण कुशवाहा ने कहा कि व सुबह उठा तो देखा कि एक आदमी जख्मी हालत पड़ा था और धीमी आवाज में पानी मांग रहा था। वह पास गया तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी। इसके बाद नंदराम कुशवाहा भी आ गए। पानी देने लगे थे कि उसकी मौत हो गई। लक्ष्मण ने दावा किया कि यह शख्स कैसे अंदर आया पता नहीं। इस बीच मृतक का भतीजा सामने आया था। जिसने पूरा मामला क्लियर किया तो तीन आरोपी मौके पर पकड़े गए थे और अन्य भाग निकले थे। पुलिस के बाद में बाकी आरोपी पकड़े थे।


